कार्यालय आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 की पालना में नगरपालिका क्षैत्र सादडी में कोई व्यक्ति जिसमें स्ट्रीट वैण्डर, हाॅल-सेलर, रिटेलर, ट्रेडर, हाॅकर एवं रेह्डी वाले इत्यादि सम्मिलित है पाॅलीथीन/प्लास्टिक कैरीबैंग का दिनांक 01.08.2010 के पश्चात राजस्थान राज्य में उत्पादन/भण्डारण/आयात/बिक्री और परिवहन नही करेंगे। पालिका क्षैत्र को पाॅलीथीन/प्लास्टिक मुक्त घोषित करने के लिये मोनिटरिंग हेतु श्री परबतसिंह कनिष्ठ लिपिक का.वा. ए.एस.आई. के निरीक्षण में टीम का गठन किया जाता है टीम मे निम्न सदस्य होगे। अधिशाषी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी
1. श्री रोशनलाल सफाई कर्मचारी
2. श्री कैलाश कण्डारा सफाई कर्मचारी
3. श्री चम्पालाल सफाई कर्मचारी
4. श्री दिनेश कुमार सफाई कर्मचारी
5. श्री गोविन्दलाल सफाई कर्मचारी
गठित टीम प्रतिदिन निरीक्षण के दौरान कोई भी व्यक्ति पाॅलोथीन/प्लास्टिक का उपयोग/प्रयोग विक्रय भण्डारण किया होना पाया जाता है तो तत्काल ऐसी सामग्री जब्त कर नष्ट करने तथा शास्ति वसूल करने के लिये अधिकृत होगी। प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिये पूरी टीम जुम्मेवार होगी।
नगरपालिका सादड़ी
क्रमांक/नपासा/2018 दिनांक........................
प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु।
1. श्री रोशनलाल सफाई कर्मचारी, श्री कैलाश कण्डारा सफाई कर्मचारी, श्री चम्पालाल सफाई कर्मचारी, श्री दिनेश कुमार सफाई कर्मचारी, श्री गोविन्दलाल सफाई कर्मचारी नगरपालिका सादडी को पालनार्थ।
नगरपालिका सादड़ी